बागेश्वर। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई और दहेज उत्पीड़न के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बागेश्वर पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
पुलिस के अनुसार, 20 जून 2026 को मृतका के पिता ने कोतवाली कौसानी में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी का विवाह अमित सिंह सजवाण पुत्र लाल सिंह सजवाण, निवासी भोजगण लौबाज, कोतवाली कौसानी, जिला बागेश्वर के साथ हुआ था।
आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर उनकी बेटी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली कौसानी में FIR संख्या 04/26, धारा 80(2)/85 BNS तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर श्री अजय लाल साह को सौंपी गई।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया। पुलिस के मुताबिक, मृतका के पति अमित सिंह सजवाण के खिलाफ घटना के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाए गए।
इसके बाद 31 अगस्त 2026 को कोतवाली कौसानी पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
पुलिस अधीक्षक बागेश्वर श्री जितेन्द्र मेहरा (IPS) के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर पुलिस की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।






