Home » ताजा खबरें » उत्तराखंड में 80 हजार कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 6908 रुपये तक मिलेगा बोनस; जानिए कौन रहेगा बाहर

उत्तराखंड में 80 हजार कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 6908 रुपये तक मिलेगा बोनस; जानिए कौन रहेगा बाहर

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 80 हजार अराजपत्रित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पात्र कर्मचारियों को 1,184 रुपये से लेकर 6,908 रुपये तक का नकद बोनस दिया जाएगा। लेकिन इस बोनस का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन कर्मचारियों को बोनस मिलेगा और कौन इसके दायरे से बाहर रहेगा।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोमवार को वित्त सचिव डॉ. वी. षणमुगम ने अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 80 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आदेश के तहत पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के आधार पर बोनस दिया जाएगा। बोनस की राशि 1,184 रुपये से लेकर 6,908 रुपये तक निर्धारित की गई है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

सरकारी आदेश के मुताबिक, राज्य के 4,800 रुपये ग्रेड पे यानी लेवल-8 तक के वेतनमान वाले पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इसके पात्र होंगे।

बोनस पाने के लिए कर्मचारी को 31 मार्च 2026 तक कम से कम छह महीने की संतोषजनक सेवा पूरी करना अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों ने छह महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम सेवा पूरी की है, उन्हें नियमानुसार आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।

कौन कर्मचारी रहेंगे बोनस से बाहर?

सरकार ने बोनस के लिए पात्रता की शर्तें भी स्पष्ट की हैं। आदेश के अनुसार, निलंबित कर्मचारी और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी इस बोनस के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को निर्धारित सेवा संबंधी शर्तों को भी पूरा करना होगा।

कर्मचारियों को मिलेगी 6,908 रुपये तक की राशि

सरकार के इस फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को न्यूनतम 1,184 रुपये और अधिकतम 6,908 रुपये तक का नकद बोनस मिलेगा। दिवाली से पहले जारी इस आदेश को राज्य के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला माना जा रहा है।

फिलहाल, बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो सरकार की ओर से निर्धारित पात्रता और सेवा संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं।

कुल मिलाकर, उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से करीब 80 हजार कर्मचारियों को दिवाली से पहले आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बोनस का लाभ पाने के लिए निर्धारित नियमों और पात्रता की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Advertisement
Cricket Score
सबसे ज्यादा पड़ गई
Rashifal
Share Market